जीएसटी नोटिस की असलियत जांचते हुए मोबाइल स्क्रीन पर DIN वेरीफिकेशन प्रोसेस दिखाता इमेज

जीएसटी नोटिस फर्जी तो नहीं? 30 सेकंड में चेक करें, स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

“जीएसटी विभाग से आए नोटिस या समन की असलियत जानने के लिए सिर्फ 30 सेकंड लगते हैं। DIN वेरीफाई करके फर्जीवाड़े से बचें और तुरंत रिपोर्ट करें – फ्रॉड से बचाव की सबसे तेज विधि!”

जीएसटी नोटिस की असलियत कैसे जांचें

देश में फर्जी जीएसटी नोटिस और समन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। धोखेबाज आधिकारिक दिखने वाले दस्तावेज भेजते हैं, जिनमें CGST लोगो, फर्जी DIN और दबाव बनाने वाली भाषा का इस्तेमाल होता है। ऐसे में टैक्सपेयर को कोई भी नोटिस मिलने पर सबसे पहले उसकी प्रामाणिकता जांचनी चाहिए। असली नोटिस हमेशा जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद दिखाई देते हैं और CBIC द्वारा जारी हर कम्युनिकेशन में यूनिक Document Identification Number (DIN) अनिवार्य होता है।

फर्जी नोटिस की पहचान के लिए मुख्य तरीका DIN वेरीफिकेशन है। यह प्रोसेस 30 सेकंड से कम में पूरा हो जाता है।

स्टेप-बाय-स्टेप DIN वेरीफिकेशन प्रोसेस (CBIC पोर्टल पर)

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – ब्राउजर में https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch खोलें। यह CBIC का ऑफिशियल DIN सर्च पोर्टल है।

DIN नंबर एंटर करें – नोटिस में लिखा DIN ढूंढें। यह फॉर्मेट में होता है – CBIC-YYYY MM ZCDR NNNN (उदाहरण: CBIC-2026 01 GSTN 0123)। इसे सही-सही भरें।

कैप्चा भरें – स्क्रीन पर दिख रहे कैरेक्टर्स टाइप करें।

सबमिट करें – ‘Submit’ बटन क्लिक करें।

रिजल्ट चेक करें – अगर DIN वैलिड है, तो स्क्रीन पर कम्युनिकेशन की डिटेल्स (जारी करने वाले अधिकारी का नाम, तारीख आदि) दिखेंगी और यह कन्फर्म होगा कि दस्तावेज असली है। अगर इनवैलिड या कोई मैसेज नहीं आता, तो नोटिस फर्जी है।

जीएसटी पोर्टल पर नोटिस क्रॉस-चेक कैसे करें

gst.gov.in पर जाएं और अपने GSTIN-यूजरनेम-पासवर्ड से लॉगिन करें।

Dashboard या Services > User Services > View Additional Notices/Orders सेक्शन में जाएं।

यहां सभी ऑफिशियल नोटिस दिखाई देंगे। अगर प्राप्त नोटिस यहां नहीं है, तो वह संदिग्ध है।

असली नोटिस में QR कोड होता है – स्कैन करके GST पोर्टल से मैच करें।

फर्जी नोटिस मिलने पर तुरंत क्या करें

किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, अटैचमेंट डाउनलोड न करें या पेमेंट न करें।

स्क्रीनशॉट लें और CBIC या लोकल GST ऑफिसर को रिपोर्ट करें।

हेल्पलाइन या ईमेल से संपर्क करें।

अगर जरूरी हो तो टैक्स प्रोफेशनल या CA से सलाह लें।

यह जांच हर टैक्सपेयर के लिए अनिवार्य है क्योंकि फर्जी नोटिस से फाइनेंशियल लॉस, आईडेंटिटी थेफ्ट और कानूनी परेशानी हो सकती है।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से तैयार किया गया है। किसी भी नोटिस पर कार्रवाई से पहले आधिकारिक स्रोतों से सत्यापन जरूर करें।

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